Women Rights : क्या हर महिला को पता है संविधान से संबंधित उसके अधिकारों का ? चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, शिक्षा, और सुरक्षा जैसे अधिकार देता है। यह उनके लिए भेदभाव, शोषण, और यौन उत्पीड़न से बचाव सुनिश्चित करता है। हर महिला को इन प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए।

Women Rights : भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव है। यह हर नागरिक, खासकर महिलाओं, को समानता, न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार देता है। संविधान में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए खास प्रावधान हैं। लेकिन सच यह है कि बहुत सी महिलाएं इन अधिकारों से अनजान हैं। यही वजह है कि हर महिला को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं भारतीय संविधान के खास प्रावधान, जो महिलाओं के लिए बेहद अहम हैं।

समानता का अधिकार

संविधान में हर नागरिक को समानता का हक दिया गया है। अनुच्छेद 15 और 16 के तहत महिलाओं के साथ लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को बराबरी का मौका मिलना तय किया गया है।

भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद 15(3) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सके। इसके तहत शिक्षा और रोजगार में महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले।

समान काम का समान वेतन

अनुच्छेद 39(डी) के अनुसार, पुरुष और महिला दोनों को एक जैसा काम करने पर बराबर वेतन मिलना चाहिए। यह कानून महिलाओं को उनके हक का वेतन दिलाने में मदद करता है।

शिक्षा का अधिकार

संविधान हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह प्रावधान लड़कियों को पढ़ाई का मौका देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाने में मदद करता है।

शोषण के खिलाफ सुरक्षा

संविधान मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और महिलाओं के किसी भी तरह के शोषण पर रोक लगाता है। यह प्रावधान महिलाओं को घर, कार्यस्थल और समाज में सुरक्षित रखने में मदद करता है।

मातृत्व लाभ का अधिकार

अनुच्छेद 42 के तहत, राज्य को महिलाओं के लिए काम के बेहतर हालात और मातृत्व लाभ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून इसी के तहत बनाए गए हैं।

यौन उत्पीड़न से बचाव

विशाखा गाइडलाइंस और 2013 का यौन उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देने के लिए बने हैं। ये कानून महिलाओं को उत्पीड़न से बचाते हैं।

राजनीति में भागीदारी

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। यह प्रावधान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद करता है।

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संवैधानिक उपचार का अधिकार

अगर किसी महिला के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह कोर्ट जाकर न्याय मांग सकती है। यह प्रावधान महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में अहम है।

महिला कल्याण के लिए प्रावधान

संविधान सरकार को महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने और दहेज, बाल विवाह, भेदभाव जैसी प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश देता है।

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