जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में फूड सेफ्टी विभाग ने प्रियागोल्ड के ‘Butter Delite’ बिस्किट के एक बैच को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित करते हुए उसकी बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। लैब जांच में इस बैच में सल्फाइट (sulphites) की मात्रा तय मानक सीमा से अधिक पाई गई, जिसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत इसे बैन करने का आदेश जारी हुआ।
किस बैच पर बैन लगा और क्यों?
फूड सेफ्टी ऑफिसर ने रूटीन मार्केट इंस्पेक्शन के दौरान प्रियागोल्ड ‘Butter Delite’ बिस्किट का सैंपल उठाकर नेशनल फूड लेबोरेटरी, गाज़ियाबाद भेजा।
लैब रिपोर्ट नंबर JK-665/DEC/25/786, दिनांक 5 दिसंबर 2025 के अनुसार, संबंधित बैच (Batch No. E25KPO2FB / E25 KPO2FB) में सल्फाइट की मात्रा FSSAI द्वारा तय अधिकतम सीमा से ज्यादा पाई गई।
सल्फाइट एक प्रिज़रवेटिव है जो खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन तय सीमा से अधिक मात्रा विशेष रूप से अस्थमा के मरीजों, एलर्जी-सेंसिटिव लोगों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है (सांस फूलना, एलर्जिक रिएक्शन आदि)।
फूड सेफ्टी विभाग ने इसे Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 3(1)(zz)(xi) के तहत “unsafe food” की श्रेणी में रखते हुए कार्रवाई की।
क्या कार्रवाई हुई और लोगों को क्या करना चाहिए?
डिज़िग्नेटेड ऑफिसर (फूड सेफ्टी), अनंतनाग शेख ज़मीर अहमद ने FSSA की धारा 36(3)(b) के तहत आदेश जारी कर इस बैच के बिस्किट की बिक्री, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्प्ले पर पूरे अनंतनाग ज़िले में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
दुकानदारों, थोक विक्रेताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे इस बैच के सभी पैकेट तुरंत शेल्फ से हटा लें और स्टॉक को अलग कर विभाग के निर्देशों का पालन करें।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे ‘Priyagold Butter Delite’ खरीदते समय पैकेट पर बैच नंबर अवश्य जांचें और यदि उनके पास E25KPO2FB/E25 KPO2FB वाला पैकेट है, तो उसे उपयोग न करें और निकटतम फूड सेफ्टी ऑफिस या दुकान पर वापस कर दें।
फिलहाल प्रतिबंध सिर्फ उस खास बैच पर है; अन्य बैचों/उत्पादों पर व्यापक स्तर का ऑल-इंडिया बैन घोषित नहीं हुआ है। आगे की कार्रवाई के लिए राज्य फूड सेफ्टी विभाग और एफएसएसएआई निर्माता कंपनी से जवाब और सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट मांग रहे हैं।



