प्रियागोल्ड ‘Butter Delite’ बिस्किट पर बैन क्यों लगाया गया?

फूड सेफ्टी विभाग ने प्रियागोल्ड के ‘Butter Delite’ बिस्किट के एक बैच को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत इसे बैन करने का आदेश जारी हुआ।​​

प्रिया गोल्ड बिस्कुट

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में फूड सेफ्टी विभाग ने प्रियागोल्ड के ‘Butter Delite’ बिस्किट के एक बैच को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित करते हुए उसकी बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। लैब जांच में इस बैच में सल्फाइट (sulphites) की मात्रा तय मानक सीमा से अधिक पाई गई, जिसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत इसे बैन करने का आदेश जारी हुआ।​​

किस बैच पर बैन लगा और क्यों?

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने रूटीन मार्केट इंस्पेक्शन के दौरान प्रियागोल्ड ‘Butter Delite’ बिस्किट का सैंपल उठाकर नेशनल फूड लेबोरेटरी, गाज़ियाबाद भेजा।​

फूड सेफ्टी विभाग ने इसे Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 3(1)(zz)(xi) के तहत “unsafe food” की श्रेणी में रखते हुए कार्रवाई की।​

क्या कार्रवाई हुई और लोगों को क्या करना चाहिए?

डिज़िग्नेटेड ऑफिसर (फूड सेफ्टी), अनंतनाग शेख ज़मीर अहमद ने FSSA की धारा 36(3)(b) के तहत आदेश जारी कर इस बैच के बिस्किट की बिक्री, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्प्ले पर पूरे अनंतनाग ज़िले में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।​

फिलहाल प्रतिबंध सिर्फ उस खास बैच पर है; अन्य बैचों/उत्पादों पर व्यापक स्तर का ऑल-इंडिया बैन घोषित नहीं हुआ है। आगे की कार्रवाई के लिए राज्य फूड सेफ्टी विभाग और एफएसएसएआई निर्माता कंपनी से जवाब और सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट मांग रहे हैं।

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