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Home उत्तर प्रदेश

UP: जिला जज कोर्ट आगरा ने बीजेपी सांसद दी बड़ी राहत, रामशंकर कठेरिया की सजा पर रोक

by Juhi Tomer
August 7, 2023
in उत्तर प्रदेश
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जिला जज कोर्ट आगरा ने बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है. बीजेपी सांसद ने जिला जज न्यायालय में अपील की थी. कोर्ट का फैसला आने के बाद सांसद के समर्थकों में खुशी का माहौल है. कार्यकर्ताओं  आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर फैसले का स्वागत किया.

इटावा से बीजेपी सांसद हैं रामशंकर कठेरिया 

रामशंकर कठेरिया इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं. हाल ही में दो दिन पहले एक मामले को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद को दो साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद रामशंकर कठेरिया ने जिला जज न्यायालय आगरा में आज अपील की थी. अब न्यायालय ने सजा के आदेश पर रोक लगाते हुए उनको बड़ी राहत दी है.

#Agra

बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को डीजे कोर्ट से मिला स्टे

भाजपा कार्यकर्ताओं और सांसद समर्थकों में खुशी की लहर

दो दिन पूर्व कोर्ट ने दो वर्ष की सजा, 50 हजार के अर्थदंड की सुनाई थी सजा

आगरा जिला जज के यहां आज अपील के बाद न्यायालय ने सजा पर स्टे दी@DrRamShankarMP @BJP4UP… pic.twitter.com/SaLBDAyzBm

— News1Indiatweet (@News1IndiaTweet) August 7, 2023

रामशंकर कठेरिया इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं. हाल ही में दो दिन पहले एक मामले को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद को दो साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद रामशंकर कठेरिया ने जिला जज न्यायालय आगरा में आज अपील की थी. अब न्यायालय ने सजा के आदेश पर रोक लगाते हुए उनको बड़ी राहत दी है.

अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक 

बता दें कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि, जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक सजा पर रोक लगी रहेगी. रामशंकर कठेरिया की अपील पर कोर्ट ने उनको जमानत भी दे दी.

2011 में बिजलीकर्मी के पिटाई का आरोप 

गौरतलब है कि एक पुराने नवंबर 2011 के मामले में जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पर एक बिजली कंपनी के कर्मचारी की पिटाई का आरोप लगा था. इसमें उनपर 2 साल के जेल की सजा और  50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया. बीजेपी नेता को आईपीसी की धारी 147(दंगा करना) और 323(इरादतन चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया था.

बीजेपी नेता की जा सकती थी सांसदी 

जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने पर जन प्रतिनिधि को अयोग्यता का सामना करना पड़ता है. इसी कानून के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई थी, हालांकि बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई. 2 साल की सजा के बाद बीजेपी नेता रामशंकर कठेरिया भी चर्चा में आ गए थे.
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