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स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में ड्रोन पर पाबंदी! 2 से 16 अगस्त तक रहेंगे बैन, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर 

स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी की सुरक्षा के मद्देनज़र, दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन और अन्य हवाई उपकरण उड़ाने पर रोक लगा दी है।

Gulshan by Gulshan
August 3, 2025
in Latest News, राष्ट्रीय
Independence Day 2025
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Independence Day 2025 : 15 अगस्त के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक से बचने के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं। पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह ने इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक, 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2025 तक दिल्ली के भीतर ड्रोन, पैरामोटर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से चलने वाले विमान, हॉट एयर बलून, पैराजम्पिंग और अन्य सब-कन्वेंशनल हवाई गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह कदम राजधानी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकने के लिए उठाया गया है।

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सख्त कार्रवाई

यह प्रतिबंध भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। पुलिस को आशंका है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ असामाजिक और देशविरोधी तत्व इन हवाई उपकरणों का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे आम जनता, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

यह भी पढ़ें : दिल्ली कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, अरविंदर सिंह लवली और राज कुमार…

अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारत न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पूरी दिल्ली में लागू होगा और सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी रहेगा, चाहे उन्हें इसकी व्यक्तिगत जानकारी दी गई हो या नहीं।

सार्वजनिक रूप से किया जाएगा आदेश का प्रचार

दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश डीसीपी, एसीपी, स्थानीय थानों, तहसील कार्यालयों, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड जैसे सरकारी संस्थानों के सूचना पटों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।

Tags: Independence Day 2025
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