Birth Certificate : उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित नियमों में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब यदि किसी के जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती हो या नया प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो 27 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। 26 अप्रैल के बाद नया जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, न ही किसी जन्म प्रमाण पत्र में सुधार किया जाएगा।
नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?
पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की समय सीमा केवल 15 वर्षों तक सीमित थी, लेकिन अब इस समय सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जन्म प्रमाण पत्र बनाने और उसमें सुधार कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। इस बदलाव के साथ-साथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी सरल और डिजिटल हो गई है।
ऐसे करें जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन?
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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर जाना होगा। यहां “बर्थ सर्टिफिकेट” विकल्प पर क्लिक करें, फिर रजिस्टर करें, फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म जमा करने के बाद, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा। स्वीकृति मिलने के बाद आप जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
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ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको नजदीकी नगर निगम कार्यालय, तहसील कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाना होगा। वहां आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करें, साथ ही निर्धारित शुल्क भी जमा करें और रसीद प्राप्त करें। कुछ दिनों के भीतर आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।