NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 23 जुलाई को फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार और NTA ने अपनी बातें रखीं, और CBI के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कोर्ट की सहायता की। उन्होंने कहा कि यह मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है।
फिर से नहीं होगा नीट एग्जाम -कोर्ट
सीजेआई ने कहा कि निष्कर्ष के अनुसार पेपर लीक (NEET Paper Leak Case) हजारीबाग में हुआ और पटना तक पहुंचा, यह निर्विवाद है। उन्होंने आदेश पढ़ते हुए बताया कि CBI ने कहा है कि अब तक हजारीबाग और पटना के 155 छात्रों के लाभार्थी होने की बात सामने आई है।
सीजेआई ने कहा कि अभी तक जांच अधूरी है। हमने केंद्र से भी पूछा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी हुई। IIT मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की। अब तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस साल के नतीजों की तुलना पिछले तीन साल के आंकड़ों से की गई, जिससे व्यापक गड़बड़ी का संकेत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि गलत तरीके अपनाने वाला कोई भी छात्र फायदा न उठा सके और न ही भविष्य में दाखिला पा सके।
उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा कराने से 20 लाख से अधिक छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अकादमिक सत्र गड़बड़ा जाएगा और पढ़ाई में देरी होगी।