Dharmendra: हाल ही में ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के एक केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड के जाने माने ऐक्टर धर्मेंद्र और दो और लोगों को समन जारी किया है। यह समन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा जारी किया गया है। यह पूरा मामला दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन सुशील की शिकायत पर आधारित है, इस मामले में उन्होंने गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी के मामले में लालच देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने आदेश दिया है कि धर्म सिंह देओल (Dharmendra) और दो अन्य आरोपियों को आईपीसी की धारा 420, 120 बी और धारा 34 के तहत अपराध के लिए बुलाया जाए। साथ ही, दो अन्य आरोपियों को धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने के मामले में भी पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी।
कोर्ट का आदेश
अदालत ने स्पष्ट किया कि समन के चरण में अदालत को केवल प्रथम दृष्टया मामले की जांच करनी होती है और गहराई से जांच की आवश्यकता नहीं होती। अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज़ गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं, और आशय पत्र पर भी ढाबे का लोगो मौजूद है। यह भी पाया गया कि लेन-देन गरम धरम ढाबा से जुड़ा है और सह-आरोपी ने धर्म सिंह देओल की ओर से मामले को आगे बढ़ाया
जानें पूरा मामला
शिकायतकर्ता सुशील कुमार का आरोप है कि अप्रैल 2018 में सह-आरोपी ने एनएच-24/एनएच-9, उत्तर प्रदेश में गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी देने का प्रस्ताव देकर उनसे संपर्क किया। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि कनॉट प्लेस और मुरथल की जगहें हर महीने 70-80 लाख रुपये का कारोबार करती हैं।
शिकायतकर्ता को 41 लाख रुपये के निवेश पर सात प्रतिशत मुनाफा देने का वादा किया गया और कहा गया कि फ्रेंचाइजी स्थापित करने में पूरी मदद मिलेगी। इस संबंध में ईमेल और बैठकों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता और सह-आरोपी शामिल थे।