Ghaziabadअपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-3 की जज प्रतिभा ने यूट्यूबर एल्विश यादव और उनके साथियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। यह मामला सांप के जहर की तस्करी से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता और गवाह को धमकाने और साजिश रचने का आरोप है। जज ने नंदग्राम थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला
राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले सौरभ गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि वह और उनके भाई गौरव गुप्ता नोएडा में चल रहे सांप के जहर की तस्करी के मामले में शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह हैं। सौरभ ने आरोप लगाया है कि एल्विश यादव और उनके ग्रुप द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही, उनके घर और गाड़ियों की रेकी भी की जा रही है।
सौरभ ने ये भी बताया कि उन्हें मारने या किसी झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
सोशल मीडिया पर बदनाम करने का आरोप
सौरभ ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि एल्विश यादव के समर्थक, जो एल्विश आर्मी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, उनके और उनके भाई के खिलाफ फर्जी खबरें और वीडियो बना रहे हैं। इन पोस्ट के जरिए उनका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन हरकतों से परेशान होकर सौरभ ने अपना फेसबुक अकाउंट भी डिलीट कर दिया है।
गाड़ियों की रेकी का मामला
सौरभ ने 10 मई 2024 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एल्विश यादव और उनके साथी तीन चार गाड़ियों में उनकी सोसायटी में घुसे थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया कि एक काली जैगुआर और काली फॉर्च्यूनर कारों से उनकी गाड़ियों की रेकी की गई थी।
सौरभ ने चिंता जताई कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। उनका कहना है कि उन पर भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी घटना हो सकती है।
कोर्ट का आदेश
जज ने मामले की गंभीरता को समझते हुए नंदग्राम थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि सौरभ गुप्ता के आरोपों की जांच कर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करें। साथ ही, 10 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करें।