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Gopal Kanda News: गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला, गोपाल कांडा बरी, अरुणा चड्ढा को भी अदालत से राहत

Juhi Tomer by Juhi Tomer
July 25, 2023
in क्राइम, दिल्ली, बड़ी खबर, विशेष
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एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले में आरोपित और हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चड्ढा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं पांच अगस्त 2012 में एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व निदेशक गीतिका ने अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका शर्मा ने अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और एमडीएलआर के मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। अदालत ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट को 20 जुलाई को अपना निर्णय सुनाना था, लेकिन अदालत ने अपरिहार्य कारणों से इसे 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया था। आज इस केस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

गीतिका ने गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को जिम्मेंदार ठहराया था

बता दें कि गीतिका ने 5 अगस्त , 2012 में यहां अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने दो पेज के अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को जिम्मेंदार ठहराया। आज मैं अपने आप को खत्म कर रही हूं , क्योंकि मैं अंदर से टूट गई हूं। मेरा विश्वास टूट गया है और मेरे साथ धोखा किया गया। मेरी मौत के लिए दो लोग गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा जिम्मेदार हैं। दोनों ने मेरे विश्वास को तोड़ा और अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इन लोगों ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया और अब ये लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को अन गलत किए की सजा मिलनी चाहिए। वहीं कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। उन्हें मार्च 2014 में जमानत मिली थी। गीतिका के सुसाइड के करीब 6 महीने बाद गीतिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने भी अुनी मौत के लिए गोपाल कांडा को जिम्मेदार ठहराया था।

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जानिए चार्जशीट कब हुई

वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चुस्ती दिखाते हुए अपनी चार्जशीट भी 6 अक्टूबर 2012 में ही दाखिल कर दी थी। चार्जशीट अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डीके जांगला की अदालत में दाखिल किया गया था। अदालत ने पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी थी। अदालत ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाता है।

कांडा को आईपीसी की धारा 306, 506, 201, 120 बी और 466 के तहत आरोपित किया गया था। निचली अदालत ने कांडाके खिलाफ रेप(376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप तय किए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन धाराओं को हटा दिया था। कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। उन्हे मार्च 2014 में जमानत मिली थी, जो सहआरोपी अरुणा चड्ढा को हाई कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर दी गई थी।

जानिए कांडा पर कौन -कौन से लगे आरोप

निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ रेप (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन धाराओं को हटा दिया था। कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। उन्हें मार्च 2014 में जमानत मिली थी, जो सहआरोपी अरुणा चड्ढा को हाई कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर दी गई थी।

कोर्ट से मिली बड़ी राहत

गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाते हुए अन्य आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया है। गीतिका शर्मा के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ने गोपाल कांडा के जुल्म के चलते उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी ।

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