New Rules: होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल, जहाजों के लिए लागू किए सख्त नियम, देना होगा टोल, पहले लेनी होगी मंजूरी

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। अब 48 घंटे पहले अनुमति, परमिट और बीमा लेना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पूरी जिम्मेदारी जहाज मालिकों की होगी।

New Rules for Strait of Hormuz: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने नए सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। अब इस रास्ते से गुजरने वाले सभी व्यापारिक जहाजों को पहले से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही जहाज मालिकों और ऑपरेटरों को कई जरूरी शर्तों का पालन करना होगा।।यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद हाल ही में इस समुद्री मार्ग को फिर से खोला गया है। लंबे समय तक चले तनाव और संघर्ष के बाद अब यहां व्यापारिक गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं।

48 घंटे पहले देना होगा आवेदन

नए नियमों के मुताबिक, किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने से कम से कम 48 घंटे पहले यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। ईरान की नई संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (पीजीएसए) ने यह व्यवस्था लागू की है ।अथॉरिटी का कहना है कि समय रहते आवेदन करने से जहाजों की आवाजाही को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे प्रवेश और निकासी के दौरान होने वाली देरी भी कम होगी।

परमिट और बीमा जरूरी

ईरान ने साफ कर दिया है कि केवल आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं होगा। जहाजों को यात्रा शुरू करने से पहले जरूरी परमिट और वैध बीमा भी लेना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इन दस्तावेजों का मकसद किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करना है। बिना अनुमति या जरूरी कागजात के किसी जहाज को इस समुद्री मार्ग से गुजरने की इजाजत नहीं मिलेगी।

तय रास्ते से ही गुजरेंगे जहाज

नए नियमों में यह भी कहा गया है कि सभी जहाजों को केवल उन्हीं शिपिंग कॉरिडोर का इस्तेमाल करना होगा, जिन्हें ईरानी अधिकारियों ने तय किया है। इसके पीछे सुरक्षा कारण बताए गए हैं। संघर्ष के बाद कुछ इलाकों में अब भी बारूदी सुरंगों या अन्य खतरनाक वस्तुओं की आशंका बनी हुई है। ऐसे में जहाजों को सुरक्षित रास्तों से ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके।

नियम तोड़ने पर मालिक होंगे जिम्मेदार

पीजीएसए ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई जहाज इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके लिए पूरी तरह जहाज मालिक और ऑपरेटर जिम्मेदार होंगे। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले जहाजों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी कंपनियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

तेल और गैस व्यापार के लिए बेहद अहम रास्ता

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल है। वैश्विक स्तर पर होने वाले तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के बड़े हिस्से का परिवहन इसी रास्ते से होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, दुनिया के करीब एक-पांचवें तेल और एलएनजी व्यापार का आवागमन इसी जलमार्ग से होता है। यही वजह है कि यहां लागू होने वाले किसी भी नियम का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।

सुरक्षा और व्यापार दोनों पर फोकस

ईरान का कहना है कि नए नियमों का मुख्य उद्देश्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि व्यापारिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रहें और भविष्य में किसी तरह की सुरक्षा चुनौती सामने न आए।

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