Jaipur: परीक्षाओं में नकल करने पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, पेपर लीक मामलों पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो बोर्ड ऐसे अभ्यर्थी पर 10 लाख रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है. चयन बोर्ड ने यह प्रावधान प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रेगुलेशन 2016 के तहत किया है. साथ ही उम्मीदवार के लिए पांच से 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है.

दरअसल पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद चयन बोर्ड ने आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके अलावा गाइडलाइन में ड्रेस कोड को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड ने 28-29 फरवरी से 31 अक्टूबर की अवधि में होने वाली परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड भी तय किया है.

नकल करने पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना

इसमें कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण हेयरपिन लगाकर आ सकती हैं. साथ ही पूरी बाजू का कुर्ता, कमीज, ब्लाउज आदि, बड़े बटन, जड़ाऊ पिन या बैज या फूल आदि पहनने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी प्रकार की घड़ी, सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड हेयर पिन, गण्डा, ताबीज, कैप या हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे.

परीक्षाओं को लेकर सख्त गाइडलाइन की गई जारी

परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की तलाशी ली जा सकती है. बिना ई-एडमिट कार्ड के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. परीक्षा समाप्त होने के बाद बुकलेट ओ.एम.आर सौंपने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ सकेंगे. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले आना जरूरी होगा. परीक्षार्थी परीक्षा में केवल नीला बॉल पेन ही ले जा सकेंगे. पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए अब परीक्षाओं को लेकर सख्ती बरती जा रही है.

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