Irfan Solanki News: कानपुर के सीसामउ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक Irfan Solanki के खिलाफ आगजनी मामले के मुख्य गवाह विष्णु सैनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। विष्णु सैनी की गवाही के आधार पर इरफान सोलंकी को जून 2024 में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी। आगजनी के इस मामले में इरफान और उनके भाई रिजवान समेत पांच अन्य को दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा विष्णु ने यह भी आरोप लगाया था कि पेशी के दौरान इरफान और उनके साथियों ने उन्हें धमकाया और रंगदारी मांगी थी। विष्णु की मौत से इन मामलों की गवाही प्रभावित हो सकती है। परिजनों ने पुष्टि की है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई।
आगजनी मामले का मुख्य गवाह
नवंबर 2022 में कानपुर निवासी नजीर फातिमा ने Irfan Solanki, उनके भाई रिजवान और अन्य 10 लोगों पर झोपड़ी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कल्याणपुर निवासी विष्णु सैनी मुख्य गवाह थे। विष्णु की गवाही ने अदालत में इरफान और उनके सहयोगियों के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सात साल की सजा हुई। हालांकि, इरफान ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।
धमकी और रंगदारी के आरोप
आगजनी मामले के साथ ही विष्णु ने इरफान सोलंकी और उनके साथियों पर पेशी के दौरान धमकाने और रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया था। विष्णु के बयान के आधार पर इस मामले में भी आरोप तय होने थे। उनकी अचानक मौत से यह मामला प्रभावित हो सकता है, क्योंकि विष्णु इस केस में भी अहम गवाह थे।
हार्ट अटैक बना मौत का कारण
विष्णु सैनी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उनके परिजनों ने इसकी पुष्टि की है। आगजनी मामले की पीड़िता नजीर फातिमा की वकील प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि विष्णु की गवाही पर ही अदालत ने इरफान और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। विष्णु की मौत से यह केस कमजोर हो सकता है और आरोपियों को कानूनी राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। विष्णु सैनी की मौत से आगजनी और धमकी के मामलों की गवाही अधूरी रह गई है। इससे न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है।
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