निठारी कांड के आरोपी बरी
आजाद भारत का वो खौफनाक निठारी कांड जिसने न केवल लोगो का दिल दहलाया बल्कि लोगों के भीतर डर का माहौल खड़ा कर दिया था मगर आज निठारी कांड में आरोपी रहे D-5 कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया है. बताते चले कि मनिंदर के साथ उसके नौकर को पुलिस और सीबीआई के जरिए इस कांड का आरोपी बनाया गया था. लेकिन हाईकोर्ट के आर्डर के बाद मनिंदर को गौतम बुद्ध जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है.
मीडिया के सवालो पर जोड़े हाथ
रिहाई के वक्त वह अपने एक परिजन और तीन वकील के साथ जेल परिसर से बाहर निकला उस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया. सवाल पूछने पर उसने गाड़ी में बैठकर हाथ जोड़ लिए.ऐसा माना जा रहा है कि वो दादरी से एक्सप्रेसवे होते हुए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया है.
पुलिस और सीबीआई द्वारा हुए थे आरोपी घोषित
बता दें कि दिसंबर 2006 में इस मामले का खुलासा हुआ था. जब D-5 कोठी से एक के बाद एक डेढ़ दर्जन बच्चों और युवतियों के अवशेष और खून से लथपथ कपड़े व अन्य सामान बरामद हुआ था. इस मामले में सुरेंद्र कोली को 13 और पंढेर को दो मुकदमों में फांसी की सजा सुनाई गई थी.मगर दोनो आरोपियों ने सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की. इसका फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एस. एच. ए. रिजवी की खंडपीठ ने सितंबर महीने में सुनवाई करते हुए सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को फैसला सुनाया गया, जिसके बाद मोनिंदर को आखिरकार रिहा कर दिया गया है.