Site icon News1India

कनाडा से लोटते ही गिरफ्तारी! कपिल शर्मा कैफे फायरिंग के साजिशकर्ता को पुलिस ने धर दबोचा

कपिल शर्मा कैफे फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाईमुंबई के प्रसिद्ध हास्य कलाकार Kapil Sharma के कैफे में हुई फायरिंग घटना में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है, जो कनाडा से भारत लौटने के बाद मुंबई पुलिस के हाथ लगा।

साजिशकर्ता का नाम जसप्रीत सिंह बताया जा रहा है, जिसे मुंबई पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया। सिंह पर आरोप है कि उसने कपिल शर्मा के कैफे में हुई गोलीबारी की योजना बनाई थी। वह पिछले कुछ महीनों से कनाडा में छिपा हुआ था और भारत वापस आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण

यह घटना 10 जुलाई 2025 को मुंबई के एक व्यस्त इलाके में स्थित कपिल शर्मा के कैफे में हुई, जब दो हमलावरों ने भीड़-भाड़ वाले समय में गोलीबारी की थी। इस हमले में तीन लोग घायल हुए थे। शुरुआती जांच में यह पता चला था कि इस हमले के पीछे गैंग वॉर हो सकता है, लेकिन घटना के असल कारणों का पता महीनों बाद चला।

मुंबई पुलिस की जांच में यह सामने आया कि जसप्रीत सिंह ने इस हमले की साजिश रची थी। सिंह और कपिल शर्मा के व्यवसायिक संबंधों में विवाद था, और वह कथित तौर पर पैसे की वसूली के मामले में शर्मा के साथ गहरे विवाद में था। सिंह ने इस विवाद को इतना बढ़ा लिया कि उसने हमलावरों को कैफे पर फायरिंग करने के लिए उकसाया।

गिरफ्तारी

सिंह को मुंबई हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह कनाडा से भारत वापस आया था। भारत लौटने पर उसे रेड कॉर्नर नोटिस की मदद से गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर में कनाडा में गिरफ्तारी के बाद उसे भारत वापस लाया गया।

मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पुष्टि की है कि जसप्रीत सिंह इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता था और उसने हमलावरों को हथियार मुहैया कराए थे। घटना में घायल हुए लोगों और कपिल शर्मा के लिए राहत की बात यह है कि इस साजिश के मुख्य दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया। कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, “मुंबई पुलिस का धन्यवाद, जिन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। यह घटना हमारे लिए बेहद traumatic थी।” कानूनी जानकारों का कहना है कि जसप्रीत सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए जाएंगे, जिनमें हत्या का प्रयास, साजिश, और जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप शामिल हैं।

Exit mobile version