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Arvind Kejriwal: हाई कोर्ट से दिल्ली CM को झटका, याचिका हुई खारिज, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी वैध

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। 21 मार्च को ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Mayank Yadav by Mayank Yadav
April 9, 2024
in Breaking, Latest News, TOP NEWS, दिल्ली
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Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। CM केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी।

हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया और इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जमानत का मामला नहीं है। गिरफ्तारी मुश्किल है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ED की रिमांड को गैरकानूनी नहीं ठहराया जा सकता।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है अब तक के सबूत ये बताते की केजरीवाल संयोजक हैं, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये खर्च किये गये. केजरीवाल के वक़ील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरथ रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है. अगर सवाल उठता है तो फिर मैजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है.

Arvind Keriwal

ED ने क्या बताया?

ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का भी विरोध किया, समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर भी लागू होता है और हर आम नागरिक पर भी।

21 मार्च को ED ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 22 मार्च को ED ने उन्हें निचली अदालत में पेश किया। जहां कोर्ट ने उन्हें अप्रैल तक ED रिमांड पर भेजा।

उन्हें एक अप्रैल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Tags: arvind kejrivalDelhi High Court
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