Asaram on parole: नाबालिग से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे आसाराम (Asaram) को मंगलवार को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पहली बार उन्हें सात दिन की पैरोल की मंजूरी दे दी है, जो उनके स्वास्थ्य कारणों से दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधोबाग जाने की अनुमति दी है।
पैरोल के दौरान आसाराम पुलिस की निगरानी में रहेगा। इससे पहले आसाराम द्वारा इलाज के लिए कई बार पैरोल की अर्जी दी जा चुकी थी, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया था।
आसाराम को मिली 7 दिन पैरोल
आसाराम पहले भी जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करा चुका है, जहां उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस दौरान उसके इलाज की जिम्मेदारी पुणे के डॉक्टरों ने संभाली थी। बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जोधपुर के एम्स में भर्ती किया गया था।
अब आसाराम ने फिर से पैरोल की अर्जी दी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने उसे इलाज के लिए सात दिन की पैरोल मंजूर कर दी है।
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बीमारी का हवाला देकर मांगी पैरोल
आसाराम ने पहले भी अपनी बीमारी का हवाला देकर पैरोल की मांग की थी, लेकिन उनकी अपील स्वीकार नहीं की गई थी। 20 जून को, उन्होंने 20 दिन की पैरोल के लिए अदालत से अनुरोध किया, लेकिन पैरोल कमेटी ने इसे मंजूर नहीं किया। 85 वर्षीय आसाराम 2013 से जोधपुर जेल में कैद हैं।
जोधपुर पुलिस ने उन्हें 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया था, और उन पर अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप था। पांच साल लंबे मुकदमे के बाद, 25 अप्रैल 2018 को अदालत ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।