इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी, सात साल की सजा पर लगा दी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम, अब्दुल्ला और तंजीम को सात वर्ष की सजा सुनाई है। आजम खान को बहुत दिनों बाद राहत मिली है।

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार को राहत मिली है। आजम खान को सात साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

पत्नी और बेटे को सजा देने वाली अर्जियों को स्वीकार नहीं किया। हालाँकि, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम की जमानत को न्यायालय ने मंजूर कर लिया है।

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बेटे अब्दुल्ला Azam Khan News के दो जन्म सर्टिफिकेट बनाने और उनका दुरुपयोग करने के मामले में सात सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गईं।

सजा रामपुर कोर्ट ने दी थी

आजम खान की पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सात-सात साल की सजा को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में आजम खान को राहत दी है। जमानत मिली है और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है।

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पत्नी और बेटे को जमानत दे दी गई है, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई और 505,000 रुपये का जुर्माना लगाया। फैसला जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकमात्र बेंच ने दिया। 14 मई को, तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय रिसर्व कर दिया।

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