दिल्ली में ‘नो एंट्री’: प्रदूषण के चलते BS-6 से नीचे वाले वाहनों पर बैन, बॉर्डर पर कड़ा पहरा

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण GRAP-4 के तहत आज से BS-6 से नीचे की गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बिना PUC ईंधन नहीं मिलेगा और नियमों के उल्लंघन पर 20 हजार तक का जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी।

BS4 diesel cars relief Delhi pollution

Delhi pollution GRAP 4 rules: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए आज, 18 दिसंबर से राजधानी में BS-6 मानक से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से आने वाले लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से पहले पंजीकृत वाहनों को अब दिल्ली की सड़कों पर अनुमति नहीं मिलेगी। बॉर्डर पर तैनात पुलिस टीमें इन वाहनों को वापस लौटा रही हैं, जिससे कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। इसके साथ ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति भी लागू की गई है, जिसके तहत वैध प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

प्रमुख पाबंदियां और नियम

Delhi pollution में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए अब नियम बेहद सख्त कर दिए गए हैं:

  • BS-6 अनिवार्य: केवल BS-6 इंजन वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर पूरी तरह रोक है।

  • बॉर्डर पर यू-टर्न: गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर पुलिस तैनात है। नियम तोड़ने वाले वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि विधायकों के स्टीकर लगी गाड़ियों के भी चालान काटे जा रहे हैं।

  • भारी जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 से 20,000 रुपये तक का चालान और गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

  • ईंधन पर रोक: दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जा रहा है।

नोएडा: वाहनों का आंकड़ा

नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जो इन प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं:

वाहन श्रेणी डीजल वाहन पेट्रोल वाहन
BS-1 2,383 11,685
BS-2 5,585 79,802
BS-3 96,210 41,067
BS-4 2,41,390 4,151

इन वाहनों को मिलेगी छूट

Delhi pollution नियंत्रण के इन सख्त नियमों से कुछ श्रेणियों को बाहर रखा गया है:

  1. CNG और इलेक्ट्रिक वाहन।

  2. आवश्यक वस्तुएं (फल, सब्जी, दूध, दवाएं) ले जाने वाले ट्रक।

  3. आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और दमकल विभाग।

  4. सार्वजनिक परिवहन की बसें (जो निर्धारित मानकों को पूरा करती हों)।

प्रशासन की अपील: गाजियाबाद और नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे दिल्ली होकर जाने के बजाय ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें। साथ ही, स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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