गोरखपुर। मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक केस में Non-Bailable वारंट जारी किया है। कोर्ट के इस फैसले की वजह कोर्ट द्वारा जारी समन के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
कोर्ट में पेश नहीं हुए विधायक
दरअसल संतकबीरनगर जिले की मेंहदावल सीट से निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ सेशन कोर्ट गोरखपुर में धोखाधड़ी, छल और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के एक मामले में समन जारी किया था, लेकिन वो मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद गोरखपुर के अपर जिला व सत्र न्यायालय ने विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और उनके पार्टनर आरएन सिंह के खिलाफ एक पुराने मामले में रेप एंड पास्को एक्ट के तहत Non-Bailable वारंट जारी किया।
पुराने मामले में वारंट जारी
गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के दिव्यनगर के रहने वाले वादी मिठाई लाल ने अनिल त्रिपाठी और आनंद सिंह पर जालसाजी और दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में अनुपस्थित रहने की वजह से सम्मन जारी किया गया, कोर्ट ने उन्हें पिछली तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद उन्हे एक दूसरे मामले मेंNon-Bailable वारंट जारी किया गया गया है।
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भाजपा के सिंबल पर बने विधायक
अनिल त्रिपाठी साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे उनके खिलाफ रियल स्टेट में हुए एक फर्जीवाड़े के मामले में केस दर्ज हुआ था, तभी से वे कोर्ट में पेश नहीं हो रहे है। अनिल त्रिपाठी भव्या कॉलोनाइजर्स के प्रबंध निदेशक भी रहे हैं