गुरुग्राम हादसा: तेज़ रफ्तार SUV ने छीन ली जान, आरोपी की जमानत पर सवाल उठे

गुरुग्राम में एक दुर्घटना में एक बाइक सवार की जान चली गई, जबकि एसयूवी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार करके फिर छोड़ दिया है। कार चालक जमानत पा चुका है। पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और अगर गंभीर आरोपों की पुष्टि होती है तो धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं और फिर से गिरफ्तारी की जा सकती है।

Gurugram: गुरुग्राम के एक भीषण सड़क हादसे में रविवार सुबह बाइक सवार अक्षत गर्ग की जान चली गई, जब उनकी बाइक को रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज़ रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अक्षत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त प्रद्युम्न बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद एसयूवी चालक कुलदीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ ही देर में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

संडे राइड बनी मौत का सफर

अक्षत और प्रद्युम्न अपने दोस्तों के साथ हर रविवार Gurugram एंबियंस मॉल में नाश्ता करने जाते थे, जिसके बाद वे अपने गंतव्य तय करते थे। इस रविवार भी वे उसी प्लान के तहत निकले थे, लेकिन तेज़ रफ्तार एसयूवी और रॉन्ग साइड ड्राइविंग ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। सामने से आ रही एसयूवी की अक्षत की बाइक से टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और अक्षत की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद तुरंत गिरफ्तारी, फिर जमानत

हादसे के तुरंत बाद प्रद्युम्न और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और एसयूवी चालक को रोका। Gurugram पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी कुलदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, आरोपी अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया, इसके बावजूद पुलिस ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

वीडियो सबूत के बावजूद भी रिहाई

हादसे के समय प्रद्युम्न का गोप्रो कैमरा चालू था, जिसमें दुर्घटना का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में साफ दिखता है कि अक्षत ने जैसे ही अपनी बाइक मोड़ी, रॉन्ग साइड से आ रही एसयूवी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बाइक के टुकड़े कई फीट ऊपर तक उड़ गए और बाइक में आग भी लग गई। पुलिस ने इस वीडियो को सबूत के तौर पर जमा किया है, फिर भी आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

Gurugram

कौन-कौन सी धाराओं में मामला दर्ज

कुलदीप कुमार, जो दिल्ली के घिटोरनी का रहने वाला है, उस पर 106 (लापरवाही से मौत का कारण), 281 (तेज गाड़ी चलाना), 324(4) (शरारत से नुकसान पहुंचाना) और 166 (मोटर एक्सीडेंट के बाद मुआवजा) धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ हत्या या गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं किया है।

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हत्या का मामला क्यों नहीं बना

इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सांखला ने कहा कि हत्या का मामला तब बनता है जब मंशा से किसी की जान ली जाए। इस घटना में कुलदीप और मृतक अक्षत एक-दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए हत्या की मंशा का सवाल नहीं उठता। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी सबूतों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।

 

 

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