Hemant Soren News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत मिलने के बाद माना जा रहा था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को भी कोर्ट से राहत मिल सकती है। लेकिन सोमवार को कोर्ट की ओर से सोरेन को बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट (PMLA Court) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
15 अप्रैल को झारखंड के पूर्व सीएम ने पीएमएलए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह 1 फरवरी से रांची के बिरसा मुंडा कारागार में हैं।
बेनामी संपत्ति मेरी नहीं- सोरेन
हेमंत सोरेन ने कोर्ट को बताया कि जिन संपत्ति को बेनामी संपत्ति बताया जा रहा है, वह वास्तव में उसके असली मालिक के कब्जे में है और राज्य सरकार के पास जब यह मामला आया तभी यह सुनिश्चित किया गया था कि यह इसके असली मालिक के पास हो। सोरेन का आरोप है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इन दलीलों के बावजूद कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी।
ईडी ने ठुकराई सोरेन की दलीलें (Hemant Soren Bail)
वहीं ईडी ने हेमंत सोरेन की दलीलों को ठुकराते हुए कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत देना न्याय के हक में नहीं होगा, क्योंकि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने जांच में कभी सहयोग नहीं किया।
ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं जिससे पता चलता है कि बरियातू डीएवी स्कूल के पीछ 8.66 एकड़ का ट्राइबल लैंड हेमंत सोरेन की बेनामी संपत्ति है, जो उन्होंने अपने आर्किटेक्ट दोस्त विनोद है, और सर्कल सब-इंस्पेक्टर भानू प्रताप प्रसाद के साथ अवैध व्यवसाय के जरिए कमाए पैसे से खरीदा है।
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