Swati Maliwal केस में 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे Bibhav Kumar, कोर्ट ने दिया आदेश

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Bibhav Kumar Judicial Custody: आप सांसद स्वाति मालीवाल मामले में तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार (Bibhav Kumar) को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार 24 मई को विभव को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक विभव कुमार 28 मई तक कस्टडी में रहेंगे। पुलिस ने अदालत से चार दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस बीच विभव कुमार ने भी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर 27 मई को सुनवाई होनी है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी। विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है, लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है।

सरकारी वकील ने विभव के आवेदन का किया विरोध

सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी आरोपी के अधिकार में नहीं है। जो पेन ड्राइव आरोपी ने दिए हैं वह खाली पाए गए, जिसे एफएसएल को भेज दिया गया है। विभव कुमार ने जांच के दौरान जब्त की गई डीवीआर को सुरक्षित रखने की अपील की थी। इसके विरोध में श्रीवास्तव ने कहा कि यह आवेदन देने की जगह नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाए।

घटना के 5 दिन बाद हुई Bibhav Kumar की गिरफ्तारी

आप सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास में उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

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