Economical News: सरकार ने कॉरपोरेट्स के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन बढ़ा दी जो की अब 15 नवंबर 2024 तय कर दी है। यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग द्वारा साझा की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए कॉरपोरेट्स के लिए नई समयसीमा का ऐलान किया।
नयी समय सीमा का विवरण
वित्त मंत्रालय ने ये बात बताई है कि अब कॉरपोरेट्स को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 नवंबर 2024 तक का समय मिलेगा। पहले यह समयसीमा 31 अक्टूबर 2024 थी। सूत्रों की माने तो एक बयान के अनुसार, यह समय विस्तार उन सभी टैक्सपेयर्स( Tax payer) पर लागू होता है जो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 के उप-धारा (1) के अंतर्गत आते हैं।
Tax odit Report की तारीख़ में आया बदलाव
इस समय विस्तार की घोषणा उस समय की गई जब सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को 30 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया। कुछ टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स कानून के अनुसार टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य होता है, और उन्हें अपनी रिपोर्ट आकलन वर्ष के अंतर्गत 30 सितंबर तक प्रस्तुत करनी होती है।
अन्य farms पर प्रभाव
Nangia Andersen एलएलपी के टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला के अनुसार, यह समय विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10DA जैसे अन्य इनकम टैक्स फॉर्म पर लागू नहीं होगा। इन फॉर्म्स की समयसीमा 31 अक्टूबर 2024 ही बनी रहेगी। झुनझुनवाला ने कहा कि इस लक्षित समय विस्तार का उद्देश्य महत्वपूर्ण ऑडिट दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करना है, जिससे अंतिम समय में अनुपालन में सुविधा हो
त्योहार का समय भी बदलाव का कारण
Amrg & associates के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने बताया कि सीबीडीटी द्वारा आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, 15 नवंबर 2024 तक समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य टैक्सपेयर्स और पेशेवरों को उत्सवों के बीच अंतिम समय में फाइलिंग के तनाव के बिना सटीकता और अनुपालन को प्राथमिकता देने का अवसर प्रदान करना है।
यह समयसीमा विस्तार टैक्सपेयर्स को आवश्यक दस्तावेज़ों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में अधिक समय देता है, जिससे वे अपने वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं।