Killer Son Punished : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पिता की हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने सजा सुना दी है. बता दें कि जिला न्यायाधीश अशोक कुमार ( Killer Son Punished ) ने बुधवार को हत्यारे बेटे त्रिलोकी राजभर को दोषी करार दिया और कड़ी सजा का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ ही उस पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
चौंका देने वाला यह मामला साल 2018 का है. बलिया के पुलिस अधीक्षक ( SP) देव रंजन वर्मा ने जघन्य हत्याकांड के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि आरोपी बेटा त्रिलोकी राजभर अक्सर ही घर वालों से पैसों की मांग करता रहता था. जिसको लेकर घर में काफी झगड़े होते रहते थे. त्रिलोकी की आये दिन इस हरकत से घरवाले काफी परेशान रहते थे.
SP देव रंजन वर्मा ( Killer Son Punished ) ने बताया कि, त्रिलोकी 4 जून 2018 के दिन भी घरवालों से पैसे मांग रहा था. इसी दौरान घर में काफी बड़ा विवाद हो गया. जिसके चलते त्रिलोकी ने अपने पिता गौरीशंकर राजभर को काफी बेरहमी से पीटा. जिस वजह से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े.
बेहोशी की हालत में घरवालों ने पिता गौरीशंकर को तत्काल ही अस्पताल भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले के बाद कातिल बेटे त्रिलोकी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. तभी से अदालत में यह मामला चल रहा है.
हत्यारे बेटे को दी अदालत ने सजा
अब अदालत ने हत्यारे बेटे ( Killer Son Punished ) को दोषी करार दिया है. सजा में उसे 10 साल का कारावास का सजा और साथ ही उसे 2 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है.