लखनऊ। पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मुश्किले बढ़ती जा रही है. कई साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के तहत इसको दोषी करार दिया लगा. अब इस मामले में 27 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सजा सुनाया जाएगा.
बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार
मुख्तार अंसारी को लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत तीसरे केस में सजा सुनाया गया है. इससे पहले माफिया मुख्तार को अवेधश राय हत्याकांड और फिर कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में दोषी करार देते हुए गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाया गया था. अब इस बार गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज केस में गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाया गया है. माफिया से माननीय बना मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद है.
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2009 के हत्याकांड में ये थे आरोपी
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के साथ इस केस में मीर हसन और सोनू यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है. अब इस मामले में गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को सजा सुनाएगा. 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन अटैक केस माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.
मुख्तार के वकील ने कही बड़ी बात
गौरतलब है कि मामलों में मुख्तार को 120 बी के तहत साजिश बनाने के आरोप में दोषी माना था. लेकिन ये साबित नहीं हो पाया था, जिसके कारण मूल केस से दोनों को बरी कर दिया गया था, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है. इन मामलों में माफिया के वकील लियाकत अली ने बताया कि 27 अक्टूबर को गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा का ऐलान करेगी. जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी रूख करेंगे.