इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ जनहित याचिका दायर, 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग

कांग्रेस के 8500 रुपये प्रति माह वाले चुनावी वादे को पूरा न करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है।

Allahabad High Court

Allahabad High Court: सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पंजीकरण निलंबित करने की मांग की गई है।

यह याचिका अधिवक्ता ओपी सिंह और शाश्वत आनंद के माध्यम से दायर की गई है, और इसकी सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना है।

कांग्रेस पार्टी पर क्या है आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को चुनाव के बाद जुलाई से प्रतिमाह 8500 रुपये बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। इस वादे के आधार पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वोट देने वाले लोगों को पैसे मिलने की गारंटी दी गई थी।

याचिका में कहा गया है कि इस वादे के जरिए कांग्रेस ने वोट के बदले रुपये देने का लालच दिया, और इस वादे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे, जिससे लोगों को विश्वास हुआ कि उन्हें वोट देने पर रुपये मिलेंगे।

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चुनाव आयोग ने नहीं की थी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने 2 मई 2024 को इस मामले में एक सलाह जारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस का यह कार्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(A) का उल्लंघन है और यह भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है।

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चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए याचिका देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते यह जनहित याचिका दायर की गई है।

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