
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) के तहत eligible किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिलेगी — यानी सालाना लगभग ₹36,000।
60 वर्ष की आयु के बाद, किसानों को मासिक ₹3,000 की पेंशन मिलेगी। इससे उन्हें सालाना ₹36,000 की आय होगी। इस तरह, किसानों को उनकी वृद्धावस्था में किसी भी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें पहले मासिक निवेश करना होगा।
यह योजना केवल छोटे, सीमांत किसानों के लिए है। किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। इसके लिए किसान की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इसे एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना माना जाता है। इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु तक अपनी आयु के अनुसार मासिक राशि (₹55 से ₹200 के बीच) निवेश करनी होती है। 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
योजना के लिए आवश्यक मानदंड
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इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
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पंजीकरण के लिए किसान को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर या अन्य अधिकृत माध्यमों से आवेदन करना होगा।
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योजना के तहत 60 साल की आयु पूरी होने पर किसान को मासिक पेंशन के रूप में ₹3,000 मिलेगा।
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इससे उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
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यदि किसान पहले से PM-Kisan सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो उन्हें पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अलग से बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई या अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
PM किसान मानधन योजना के लिए कई ज़रूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे की आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, ज़मीन के स्वामित्व के दस्तावेज़ (खसरा, खतौनी),पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर।
PM किसान मानधन योजना में रजिस्टर करने का लिंक: https://maandhan.in/