Prayagraj: मदरसे में नकली नोट छापने वालों पर लगेगा रासुका, बैंक खाते से लेकर पासपोर्ट तक जब्त करेगी पुलिस

मदरसे में नकली नोट बनाने के मामले में पुलिस ने बुधवार को मोहम्मद तफसीरूल आरिफीन, जाहिर खान, मोहम्मद शाहिद, और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया।

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Prayagraj: पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और पासपोर्ट की जानकारी खंगाल रही है। पुलिस को संदेह है कि इनका संबंध विदेशों से हो सकता है। इसके अलावा, खातों में लेनदेन करने वालों की भी गहन जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने क्या कहा?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पुलिस से मदरसे और नकली नोटों के बारे में जानकारी मांगी है। यदि मदरसे में इस तरह की गतिविधियां पाई जाती हैं, तो एनआईए आगे की जांच कर सकती है। आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) ने भी इस मामले पर रिपोर्ट की मांग की है।

आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मामले में आरोपियों से और भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए शुक्रवार को कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। सौ रुपये के कई नकली नोट आरबीआई चेस्ट तक पहुंच गए हैं।

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इसलिए आरबीआई मदरसे से जब्त नकली नोटों और चेस्ट में पहुंचे नकली नोटों के सीरियल नंबर और कागज का मिलान कर रहा है। यदि यह मिलान हो गया, तो आरोपियों पर कार्रवाई और कड़ी हो जाएगी।

जानिए क्या है रासुका?

रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। यह कानून किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनने से रोकता है। यदि कोई व्यक्ति विदेशों से संबंध रखते हुए भारत के लिए खतरा बनता है, तो उस पर रासुका लगाया जा सकता है।

पकड़े गए आरोपी (Prayagraj) देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहे थे, इसलिए उन पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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