लोकसभा में पारित हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, सरकार का दावा कानून से परीक्षाओं में धांधली पर लगेगी रोक

लोकसभा में पारित हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, सरकार का दावा कानून से परीक्षाओं में धांधली पर लगेगी रोक

नई दिल्ली। परीक्षाओं में बढ़ती धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र  के दौरान लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया। सरकार द्वारा पेश विधेयक संसद के लोकसभा में पास हो गया। अब इसे राज्‍यसभा में पेश किया जाएगा जिसके बाद राष्ट्रपति के अनुमति के बाद यह कानून बन जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी धांधली को रोकने के लिए इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों लोगों और संगठनों के लिए मिनिमम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अगर कोई परीक्षा स्थल इस तरह के किसी कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए वैध कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया।

जारी होगा गैर जमानती वारंट

यह विधेयक कानून बनने के बाद पुलिस मामलें में किसी वारंट के बिना ही संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकती है। जिसके बाद आरोप साबित होने समय तक आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। अपराधों को समझौते से भी नहीं सुलझाया जा सकेगा। विधेयक में बताए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे के अधिकारियों को अधिकार नहीं होगा।

इन अपराधों के लिए मिलेगी सजा

सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के दायरे में ये परीक्षाएं

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