Site icon News1India

Rampur: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, बेटा अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा

अब्दुल्ला आजम photo

नई दिल्ली। सपा नेता आजम खान की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बेटे अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र मामले दोषी करार दिया गया. वहीं इस केस में आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा सुना दी गी है. इससे पहले मंगलवार को आजम खान के वकील ने केस के ट्रासंफर को लेकर कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब तीनों दोषियों को 7-7 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई है.

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों दोषी

बता दें कि दो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों को दोषी करार दिया है और पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है. कचहरी में भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. दरअसल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का फैसला दोपहर तक लिए जाने की बात कही गई थी, जिसमें तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई. अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद सपा नेता की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं.

यह भी पढ़ें- World Cup: बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रचेंगे इतिहास! इस मामले में डिविलियर्स को पछाड़ेंगे

आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था केस

गौरतलब है कि इससे पहले 17 अक्टूबर को फर्जी बर्थ सर्टिफेकेट मामले की सुनवाई के लिए आजम खान के वकील ने ट्रांसफर की अर्जी लगाई थी. इस अर्जी को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था. बता दें कि स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना पहले केस दर्ज करवाए थे. इनपर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला के पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं. जिनका मन मुताबिक अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया गया. इस केस की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही थी और सपा नेता आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नि फात्मा को दोषी करार दिया गया.

Exit mobile version