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पुरानी गाड़ी वालों की निकल पड़ी! सुप्रीम कोर्ट ने चालान और जब्ती पर लगाया ब्रेक।

बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 10 साल पुरानी BS4 डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर दंडात्मक कार्रवाई, चालान और जब्ती पर फिलहाल रोक लगा दी है।

Mayank Yadav by Mayank Yadav
December 17, 2025
in Latest News, दिल्ली
BS4 diesel cars relief
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BS4 diesel cars relief: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 10 साल से अधिक पुराने BS4 डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अब कोई दंडात्मक कार्रवाई, जैसे कि भारी चालान या वाहन की जब्ती, नहीं की जाएगी।

न्यायमूर्ति की पीठ ने जोर देकर कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब केवल प्रतिबंधों के बजाय “व्यावहारिक और कारगर समाधान” खोजने की आवश्यकता है। यह आदेश उन हजारों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी संजीवनी बनकर आया है, जो अब तक अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर अनिश्चितता और डर के साये में थे। कोर्ट ने प्रशासन को अन्य प्रभावी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है।

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प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों को कड़ी नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि केवल BS4 गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना ही समाधान नहीं है। अदालत के प्रमुख सुझाव और निर्देश निम्नलिखित हैं:

  • श्रमिकों की मदद: निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंध के कारण जो मजदूर खाली बैठे हैं, सरकार उन्हें वैकल्पिक रोजगार या सहायता प्रदान करने पर विचार करे।

  • टोल प्लाजा का स्थानांतरण: दिल्ली की सीमाओं पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए NHAI और MCD को 9 प्रमुख टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से बंद करने का सुझाव दिया गया है।

  • किसानों को प्रोत्साहन: पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

अगस्त 2025 के आदेश का विस्तार

यह फैसला इसी साल अगस्त में दी गई राहत की निरंतरता में देखा जा रहा है। उस समय भी कोर्ट ने केंद्र सरकार से BS4 वाहनों की उम्र सीमा और उन पर लगने वाले प्रतिबंधों को लेकर चार सप्ताह में जवाब मांगा था। अब कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि वह नागरिकों पर बोझ डाले बिना प्रदूषण कम करने के पक्ष में है।

NCR में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब दिल्ली-NCR के कई इलाकों में AQI (Air Quality Index) 500 के ‘खतरनाक’ स्तर को छू गया है।

  • रोहिणी और वजीरपुर: 500 AQI

  • आनंद विहार: 493 AQI

  • अशोक विहार: 499 AQI

हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही है और घने स्मॉग के कारण विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है।

Tags: BS4 diesel cars relief
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