UCC : लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अब नया कानून, ये नहीं किया तो हो सकती है मुसीबत

UCC : लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अब नया कानून, ये नहीं किया तो हो सकती है मुसीबत

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पर चर्चा जारी है। अगर ये विधेयक कानून बन जाता है। तो राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, एडॉप्शन और मेंटेनेंस आदि को लेकर 400 से अधिक मुद्दों पर नए विधान होंगे।  इन विधानों में लिव-इन रिलेशनशिप  के लिए भी नया कानून का प्रावधान है। कानून बनने के बाद राज्य में  लिव-इन रिलेशनशिप के तौर तरीके में बदलाव होंगे।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए नया कानून 

UCC के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए नए नियम बनाएं जाएंगे। नए नियमों के तहत लिव-इन रिलेशनशिप  में रहने वाले लोगों को अब जिला अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत करना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ  लिव-इन रिलेशनशिप मे रहने के लिए पंजीकरण कराते समय लोगों द्वारा दी गई गलत जानकारी भी उनके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है।

ये है नया कानून 

लिव-इन रिलेशनशिप  में रहने के लिए पंजीकरण करते हुए गलत जानकारी प्रदान करने पर व्यक्ति को तीन महीने की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। या फिर जेल के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ साथ लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत नहीं कराने पर व्यक्ति को अधिकतम छह महीने की जेल और₹ 25,000 का जुर्माना  के साथ साथ दोनों सजा एक साथ हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण में देरी करता है। तो उसे तीन महीने तक की जेल, के साथ ₹ 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

UCC में ये नए विधान हैं

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