Train Travel: Extra Charges for Excess Luggage:रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आप ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर सफर करेंगे तो आपको अतिरिक्त किराया देना होगा। यह नियम बिल्कुल हवाई जहाज की तरह होगा।
इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होगा सामान का वजन
उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल इस व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। इसके तहत प्रमुख स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज वेट मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों पर यात्रियों का सामान तौला जाएगा। अगर किसी यात्री का सामान तय सीमा से अधिक होगा, तो उससे चार्ज वसूला जाएगा।
यदि कोई यात्री पहले से अधिक सामान ले जाने की योजना बना रहा है, तो वह एडवांस में चार्ज देकर बुकिंग करा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया और जांच में अतिरिक्त सामान मिला, तो जुर्माना देना होगा।
किन स्टेशनों पर लागू होगी व्यवस्था
शुरुआत में यह नियम प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। इसमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा शामिल हैं। इन स्टेशनों पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी।
लगेज का साइज भी होगा चेक
प्रयागराज मंडल के सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला के अनुसार, केवल वजन ही नहीं बल्कि सामान का आकार भी देखा जाएगा। अगर किसी यात्री का लगेज बहुत बड़ा है और ज्यादा जगह घेरता है, तो भले ही उसका वजन सीमा के अंदर हो, उसे भी जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सामान्य दर से अधिक होगा।
किस क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?
रेलवे ने यात्रियों की क्लास के हिसाब से सामान की सीमा तय की है।
फर्स्ट एसी यात्री 70 किलो तक
सेकंड एसी यात्री 50 किलो तक
थर्ड एसी और स्लीपर यात्री 40 किलो तक
जनरल व सेकंड सिटिंग यात्री 35 किलो तक
अगर कोई यात्री इससे ज्यादा सामान ले जाना चाहता है तो उसे पहले से शुल्क देना होगा।
रेलवे की सफाई
रेलवे का कहना है कि यह नियम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सभी यात्रियों पर यह नियम बराबर लागू होगा और किसी को छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग अधिक सामान लेकर चलना चाहते हैं, वे पहले से बुकिंग करा सकते हैं। इससे यात्रा में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
कुल मिलाकर, रेलवे का यह नया नियम यात्रियों के लिए जरूरी बदलाव है। अब यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान ले जाने से पहले सावधानी रखना होगा, वरना जुर्माना भरना पड़ेगा।