• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Wednesday, September 24, 2025
News1India
  • Home
  • News ▼
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment ▼
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech ▼
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle ▼
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel
EDITION
🇮🇳 IN ▼
🌬️
🔔 1
🔍
Home Latest News

Mau MLA Abbas Ansari को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2 साल की सजा पर रोक, विधायकी बरकरार

मऊ सदर सीट के सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की 2 साल की सजा पर रोक लगने से उनकी विधायकी बरकरार रहेगी और उपचुनाव टल गया।

by Mayank Yadav
August 20, 2025
in Latest News, उत्तर प्रदेश
0
Mau MLA Abbas Ansari
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Mau MLA Abbas Ansari: मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक और दिवंगत बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई 2 साल की सजा पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं रहेगा और मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। बता दें कि अब्बास अंसारी पर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों को धमकी देने का आरोप था।

मऊ की MP MLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में दो साल की सजा सुना दी, मानो कोर्ट बीजेपी का दफ्तर हो!

यह फैसला नहीं, सियासी साजिश का नमूना है। बीजेपी का विरोध करने वालों को चुप कराने की ये पुरानी चाल है।

पूरा भरोसा है, ऊपरी अदालत इस नाइंसाफी को पलट देगी। pic.twitter.com/zjR24m2yp3

— Parmanand Azamgarhi (@parmanandyadavv) May 31, 2025

Related posts

Saharanpur

क्या औरतों की आज़ादी मोल-भाव का मुद्दा है? मौलाना के बयान पर उठा सवाल

September 24, 2025
71st National Awards

71st National Award : फंग्शन में छाई शाहरुख, रानी और विक्रांत की तिकड़ी, क्यूट मोमेंट्स पर फैंस का आया दिल

September 24, 2025

भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास को मिली राहत

Mau की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। उन पर आरोप था कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने मंच से राज्य सरकार के अधिकारियों को धमकी दी थी। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 153-ए, 189, 506 और 171-एफ के तहत दोषी करार देते हुए कुल 2 साल कैद और ₹2,000 का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी दोषी ठहराते हुए 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी।

हाई कोर्ट ने क्यों दी अब्बास को राहत

इस सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था और आज न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने माना कि अपील पर अंतिम सुनवाई होने तक अब्बास की सजा लागू नहीं की जाएगी। इससे उनकी विधायकी बरकरार रहेगी और फिलहाल मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की संभावना खत्म हो गई है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

अब्बास अंसारी की सजा पर रोक लगने के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से विधायक रहे अब्बास 2022 में समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीते थे। इस फैसले से सपा खेमे में राहत की लहर है, वहीं भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने कोर्ट के निर्णय पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

constitutions ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दी है कौन सी खास सुरक्षा ,विपक्ष का उन्हें हटाना क्यों है मुश्किल? विस्तार से समझें

Tags: Mau
Share196Tweet123Share49
Previous Post

constitutions ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दी है कौन सी खास सुरक्षा ,विपक्ष का उन्हें हटाना क्यों है मुश्किल? विस्तार से समझें

Next Post

सीएम योगी की ‘मुहिम’ पर गृहमंत्री अमित शाह ने लगाई ‘मुहर’, अब परशुरामपुरी के नाम जाना जाएगा यूपी का ये शहर

Mayank Yadav

Mayank Yadav

Next Post
सीएम योगी की ‘मुहिम’ पर गृहमंत्री अमित शाह ने लगाई ‘मुहर’, अब परशुरामपुरी के नाम जाना जाएगा यूपी का ये शहर

सीएम योगी की ‘मुहिम’ पर गृहमंत्री अमित शाह ने लगाई ‘मुहर’, अब परशुरामपुरी के नाम जाना जाएगा यूपी का ये शहर

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UPCA
Saharanpur

क्या औरतों की आज़ादी मोल-भाव का मुद्दा है? मौलाना के बयान पर उठा सवाल

September 24, 2025
Zoho

भारत के रेलमंत्री करते हैं प्लेटफॉर्म Zoho का इस्तेमाल, जानें कैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को भी देता है मात…

September 24, 2025
71st National Awards

71st National Award : फंग्शन में छाई शाहरुख, रानी और विक्रांत की तिकड़ी, क्यूट मोमेंट्स पर फैंस का आया दिल

September 24, 2025
Kabul Kid Reaches Delhi Airport

Space for Plane Tyre: प्लेन के टायर के पास क्यों छोड़ी जाती है जगह? जिसमें बैठ काबुल से दिल्ली कौन आ गया था

September 24, 2025
Ladakh

‘थ्री इडियट्स’ का आंदोलन बना ‘GenZ क्रांति’, लेह में हिंसा का तांडव: क्या भारत में भी अब शुरू होगा युवा विद्रोह?

September 24, 2025
UP News

स्कूटी पर सवार पान खाते रावण का वीडियो वायरल, नई सदी के लंकापति के नाम से हुए फेमस

September 24, 2025
Delhi

‘गंदा बाबा’ हुआ गायब! Delhi के प्रतिष्ठित कॉलेज में 17 छात्राओं से की छेड़छाड़, आगरा में मिला सुराग

September 24, 2025
UP News

UP News : मेरठ में नर्स पर एसिड अटैक, किशोर ने ड्यूटी जाते समय फेंका तेजाब, दिल्ली रेफर

September 24, 2025
Delhi Metro

Delhi Metro: मेट्रो में रील और डांस वीडियो शूटिंग करने वालों पर नकेल, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना

September 24, 2025
India Pakistan Asia Cup Clash News

ASIA CUP 2025: क्या फाइनल में भारत-पाकिस्तान फिर आमने-सामने आ सकते है जानिए क्या कहते है समीकरण

September 24, 2025
news 1 india

Copyright © 2017 JNews.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel

Copyright © 2017 JNews.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version