Meerut Murder Case: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल इन दिनों जेल में बंद हैं। दोंनों का जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी के दौरान आमना सामना हुआ तो दोनों भावुक हो उठे और आंसू छलक पड़े। पेशी के बाद दोनों आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया। हालांकि इस दौरान दोंनो को जेल प्रशासन ने बात नहीं करने दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई पेशी
मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या (Meerut Murder Case) करने के मामले में जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला की बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। दो मिनट की हुई पेशी में अब 15 अप्रैल की तारीख लगी है। पेशी के दौरान एक-दूसरे को देखकर दोनों हत्यारोपियों के आंसू छलक गए। हालांकि जेल प्रशासन ने इन्हें बातचीत नहीं करने दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान-साहिल की पेशी हुई। खास बात ये रही कि एक ही कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये पेशी हुई। ऐसे में करीब दो हफ्ते बाद सौरभ के ‘कातिल’ एक दूसरे से मिले।
14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ी
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी जेल में बंद हैं। इस बीच खबर है कि उनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। दोनों को अभी 14 दिन और न्यायिक हिरासत में जेल में रहना होगा। उनकी अगली पेशी 15 अप्रैल को होगी। मेरठ जिला जेल प्रशासन के मुताबिक, 14 दिन बाद साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी एक दूसरे से मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा लेकिन उनके बीच कोई बात नहीं हुई। लगभग दो मिनट तक वे साथ रहे इस दौरान दोनों भावुक नजर आ रहे थे। पेशी के बाद उन्हें अलग-अलग बैरक में डाल दिया गया। बता दें कि फिलहाल ब्रह्मपुरी पुलिस ने चार्जशीट की जमा करने की तैयारी कर ली है।
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जानें क्या थी पूरी घटना?
ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ की हत्या (Meerut Murder Case) उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने कर दी थी। सौरभ के शव को नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट और डस्ट का घोल भर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। बुधवार करीब 11 बजे साहिल और मुस्कान को वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में लाया गया। दोनों की जज के सामने आनलाइन पेशी कराई गई। बताया गया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। अब 15 अप्रैल को फिर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कराई जाएगी।