सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखी चिट्ठी!

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से सरकारी आवास खाली कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. इसमें मांग की गई है कि जिस बंगले में वह रह रहे हैं, उसे तुरंत वापस लिया जाए.

D.Y. Chandrachud

D.Y. Chandrachud : सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक असाधारण पहल करते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ से उनका आधिकारिक आवास खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को आग्रह करते हुए कहा है कि दिल्ली के 5, कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगले को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के हाउस पूल में वापस लिया जाए।

प्रशासन का कहना है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया था, अब तय सीमा से अधिक समय तक सरकारी आवास में रह रहे हैं। उन्हें आवास में रहने की अनुमति केवल 31 मई 2025 तक दी गई थी। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद नियम 3बी के तहत जो अधिकतम छह महीने की वैध अवधि मिलती है, वह भी 10 मई 2025 को पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद वे अब तक उस आवास को खाली नहीं कर पाए हैं।

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इसके बावजूद, वे अभी तक उस बंगले में निवासरत हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रशासन नियम 3बी के उल्लंघन के रूप में देख रहा है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवास बनाए रखने के लिए की गई दोनों पूर्व अनुमतियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे में बंगले को जल्द से जल्द खाली कराया जाना जरूरी है

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