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पूर्व मंत्री Satyendar Jain को मिली अंतरिम जमानत लेकिन!

पूर्व मंत्री Satyendar Jain को मिली अंतरिम जमानत लेकिन! इन शर्तों का करना होगा पालन

आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन नेता को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। बता दें कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जेल से जमानत देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में बाथरूम में फिसलकर के गुरुवार को सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ गई थी। जिसके बाद उन्हें LNJP अस्तपताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि फिलहाल उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इससे पहले उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया।  बात करें शर्तों की तो बता दें की सतेद्र जैन को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर जेल से रिहा किया गया है। लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्ते जैसे  बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जाना और किसी भी तरह की मीडिया से बातचीत ना करने का आदेश दिया गया है।

30 मई को हुए थे गिरफ्तार 

बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। इनपर लगे आरोपो में  14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। इसपर उनकी ओर से संतोषजनक जवाब ना मिलने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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