GST New Rates; केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले आम लोगों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव का फैसला लिया गया। अब रोज़मर्रा के सामान, दवाइयां, खाने-पीने की चीजें, छोटी कार, बाइक और सीमेंट जैसी ज़रूरी चीजें सस्ती होंगी। हालांकि, कुछ विलासिता और शौक से जुड़ी चीजें अब पहले से महंगी मिलेंगी।
कितने स्लैब रहेंगे अब
बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब देश में सिर्फ दो जीएसटी स्लैब रहेंगे 5% और 18%। पहले वाले 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। वहीं, लग्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर अब एक अलग स्पेशल टैक्स लगेगा, जो होगा 40% जीएसटी। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होगी।
किन चीज़ों पर लगेगा 40% जीएसटी
अब जिन वस्तुओं और सेवाओं को विलासिता या हानिकारक श्रेणी में रखा गया है, उन पर 28% की जगह 40% जीएसटी देना होगा। इनमें पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, फास्ट फूड, लग्ज़री कार और निजी जेट जैसी चीजें शामिल हैं।
40% जीएसटी वाली वस्तुओं की सूची
पान मसाला, सिगरेट, जर्दा और चबाने वाला तंबाकू
तंबाकू से बने अन्य उत्पाद और अपशिष्ट
सिगार, सिगारिलो और सिगरेट
एनर्जी ड्रिंक और कैफीन वाले पेय पदार्थ
फलों के रस और कार्बोनेटेड पेय
लग्ज़री कार और रेसिंग कार
350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइक
इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड गाड़ियां जिनकी लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा या इंजन 1200 सीसी से बड़ा हो
निजी जेट और यॉट
रिवॉल्वर और पिस्टल
पाइप, बाउल और सिगरेट-होल्डर
आम लोगों को राहत
सरकार का मानना है कि नए फैसले से आम लोगों को सीधा फायदा होगा। ज़रूरी चीजों के दाम कम होंगे, जिससे दैनिक खर्च हल्का होगा। वहीं, हानिकारक और विलासिता वाली चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाकर उनके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश की जाएगी।
दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ दो सामान्य स्लैब रहेंगे, जबकि महंगी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगा। यह फैसला आम जनता को राहत देगा।