Income Tax Return 2025: क्यों बढ़ाई गई ITR फाइल करने की last date? जानिये कब तक कर सकते हैं आवेदन

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म थोड़ी देरी से आए हैं। टैक्सपेयर्स को TDS डेटा और यूटिलिटी अपडेट न होने से परेशानी हो सकती है। लेकिन बिना फॉर्म 16 के भी ITR भरा जा सकता है। अंतिम तारीख अब भी 31 जुलाई है।

Income Tax Return 2025: हर साल अप्रैल और मई आते ही टैक्स देने वालों के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि आख‍िरी तारीख क्या है? क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है और आयकर विभाग इसी महीने नए ITR फॉर्म भी जारी करता है। आम तौर पर टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने के लिए 30 से 45 दिन मिलते हैं, लेकिन इस साल कुछ बदलाव देखने को मिले हैं।

इस साल क्यों हुई देरी ITR फॉर्म में?

2025 में ITR फॉर्म थोड़ी देरी से जारी किए गए। इसका कारण यह है कि पिछले बजट में टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे। इन्हीं बदलावों के चलते नए फॉर्म को अपडेट करने में थोड़ा समय लगा। हालांकि, अभी तक आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR फाइल करने के लिए जरूरी यूटिलिटी टूल्स जारी नहीं किए हैं।

कहां आती है सबसे ज्यादा परेशानी?

असल परेशानी सिर्फ यूटिलिटी टूल्स की नहीं है। टैक्सपेयर्स को TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के डेटा की भी समस्या होती है। खासकर साल की आखिरी तिमाही में जो TDS कटता है, वह फॉर्म 26AS में तभी दिखता है जब आयकर विभाग उसे प्रोसेस करता है। यह प्रोसेस 31 मई तक पूरा होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मई से पहले ITR फाइल करना चाहता है, तो उसे दिक्कत आ सकती है।

बिना फॉर्म 16 के भी फाइल हो सकता है ITR

अक्सर लोगों को लगता है कि ITR भरने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर एम्प्लॉयर यह फॉर्म 15 जून के बाद ही जारी करते हैं। मगर टैक्सपेयर्स अपनी सैलरी स्लिप, फॉर्म 26AS और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की मदद से भी ITR फाइल कर सकते हैं।

क्या 31 जुलाई के बाद बढ़ेगी डेडलाइन?

हर साल की तरह इस बार भी टैक्सपेयर्स जानना चाहते हैं कि क्या ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ेगी? तो इस पर अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं है। पिछली बार सरकार ने समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। जब तक सरकार या आयकर विभाग की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं आता, 31 जुलाई ही अंतिम तारीख मानी जा रही है।

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