लग्ज़री चीज़ों में बढ़ जाएँगे टैक्स
नव वर्ष 2025 में अगर आप कोई लग्जरी चीज खरीदते हैं तो अब आपको इसपर ज्यादा टैक्स देना होगा. दरअसल, बजट में किए गए प्रावधान के मुताबिक लिस्टेड लग्जरी आइटम जिसकी कीमत 10 लाख रु से ज्यादा है, तो उसपर टीसीएस (Tax collected at source) का भी भुगतान करना होगा. ये नया नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू प्रभावी होगा. वहीं इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम नव वर्ष में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ लागू होंगे.
रसोई गैस की क़ीमतों में बदलाव
जैसा की हम जानते हैं के हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस (LPG) की कीमतों को रिवाइज्ड किया जाता है. ऐसे में देखना होगा कि तेल कंपनियां 1 जनवरी, 2025 को LPG की कीमतों में कोई बदलाव करती हैं या नहीं और अगर ऐसा होता
भी है तो क्या आम जनता के हित में होगा।
सेंसेक्स के नियमों में बदलाव
1 जनवरी 2025 से Sensex, Bankex और Sensex 50 की मंथली एक्सपायरी हर महीने के आखिरी मंगलवार को हुआ करेगी. सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी अब शुक्रवार के बजाए मंगलवार को एक्सपायर होंगे. अभी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी हर महीने के आखिरी शुक्रवार को होता है, जबकि बैंकेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट हर महीने के आखिरी सोमवार को एक्सपायर होते हैं और सेंसेक्स 50 का कॉन्ट्रैक्ट हर महीने के आखिरी गुरुवार को समाप्त होता है.
किसानो के लिए अच्छी ख़बर
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. RBI ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है. पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी.