New GST Rates: सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। देश में अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे। इसके साथ ही कई जरूरी सामान सस्ते होंगे, तो कुछ चीजें महंगी भी होंगी। नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिसे लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट बताया जा रहा है।
किन सामानों पर नहीं लगेगा जीएसटी
वित्त मंत्री ने बताया कि अब कई रोजमर्रा की चीजों को 0% जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। इसमें यूएचटी दूध, पनीर, छेना, पिज्जा ब्रेड, रोटी और पराठा जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा पेंसिल, रबर, नोटबुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक जैसी शिक्षा से जुड़ी चीजें भी अब टैक्स फ्री होंगी। सरकार ने 33 जीवनरक्षक दवाओं पर लगने वाला जीएसटी भी खत्म कर दिया है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च कम होगा।
5% टैक्स वाले सामान
शैंपू, साबुन, तेल, नमकीन, पास्ता, नूडल्स और कॉफी जैसे रोजमर्रा के सामानों को अब सिर्फ 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। चीज और मक्खन पर भी पहले 12% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह 2500 रुपये तक के जूतों, फर्टिलाइज़र, थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
गाड़ियां, एसी और सीमेंट भी होंगे सस्ते
पहले 28% टैक्स स्लैब में आने वाले कई सामानों को अब 18% में शामिल किया गया है। इनमें 350 सीसी तक की बाइक, छोटी कारें, ऑटो पार्ट्स, थ्रीव्हीलर, एसी और फ्रिज शामिल हैं। घर बनाने में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट भी अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उस पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।
इन पर बढ़ेगा बोझ
जहां एक ओर आम लोगों को राहत दी गई है, वहीं सरकार ने नुकसानदेह और लग्जरी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, फ्लेवर्ड कोल्ड ड्रिंक और प्राइवेट जेट जैसे सामानों पर अब 40% जीएसटी लगेगा।
लोगों को राहत और चुनौती दोनों
नई टैक्स व्यवस्था से आम आदमी को रोजमर्रा के सामान में बड़ी राहत मिलेगी। दूध, रोटी, पनीर और दवाएं सस्ती होंगी, वहीं कार, बाइक और घर बनाने का खर्च भी कम होगा। हालांकि तंबाकू और लग्जरी चीजें महंगी हो जाएंगी।