नीतीश सरकार की बड़ी पहल, 33,000 लोगों को मिला मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ

बिहार में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए हर महीने औसतन 3100 आवेदन प्राप्त होते हैं। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस कोष से कुल 33,620 लोगों को सहायता मिली है। अब जानते हैं, इस कोष के लिए आवेदन करते वक्त किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

CM Nitish Kumar

CM Nitish Kumar : मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ बिहार के हजारों जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस योजना के तहत करीब 33,620 लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये या इससे कम है।

इस योजना के तहत प्राप्त कुल आवेदनों में से लगभग 25 से 30 प्रतिशत आवेदनों को मामूली त्रुटियों के कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक कुल 37,231 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 33,620 स्वीकृत किए गए। इन स्वीकृत आवेदकों को कुल 249 करोड़ 36 लाख 18 हजार रुपये वितरित किए गए। वहीं, 3,611 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़: योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को एक आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख के नाम से प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा, आवेदक को बिहार का निवासी होना जरूरी है।

निम्नलिखित दस्तावेज़ों को अनिवार्य रूप से जमा करना होता है:

  1. सरकारी या सी.जी.एच.एस. से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा जारी अद्यतन मूल प्राक्कलन
  2. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति
  3. आधार कार्ड की छायाप्रति
  4. चिकित्सा पुर्जा और जांच रिपोर्ट की छायाप्रति
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