NMC Alert : राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने दिए मेडिकल कॉलेजों के लिए नए दिशा-निर्देश, पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई!

NMC ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक एमबीबीएस छात्र की मौत के बाद जारी किया गया, जिसे उसके सीनियरों ने 3 घंटे तक खड़ा रखा था।

NMC Alert, Gujrat

NMC Alert : नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) ने सोमवार को मेडिकल कॉलेजों को एक नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर वे अपने कॉलेजों में प्रभावी एंटी-रैगिंग सिस्टम लागू करने में असफल रहे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी एमबीबीएस के एक 18 वर्षीय छात्र की दुखद मौत के संदर्भ में दी गई है, जिसकी कथित तौर पर रैगिंग के कारण मौत हो गई थी।

3 घंटे खड़ा रखके की गई थी रैगिंग

जानकारी के अनुसार, गुजरात के पाटन जिले के धारपुर स्थित जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के छात्र अनिल नटवरभाई मेथानिया को कथित तौर पर सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग के दौरान 3 घंटे से अधिक समय तक खड़ा रखा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए, एनएमसी ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें सभी संस्थानों से “मजबूत एंटी-रैगिंग सिस्टम लागू करने” का आग्रह किया गया।

जारी किया गया लेटर

एनएमसी के पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (पीजीएमईबी) के अध्यक्ष विजय ओझा द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है, “इन स्पष्ट नियमों के बावजूद, अनुपालन में कई खामियां पाई गई हैं, जिनमें अपर्याप्त निगरानी तंत्र, एंटी-रैगिंग दस्तों की अनुपस्थिति, वार्षिक एंटी-रैगिंग रिपोर्ट जमा करने में विफलता और रैगिंग को प्रभावी तरीके से समाप्त करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाए जाना शामिल हैं।”

एनएमसी ने चिकित्सा संस्थानों से आग्रह किया है कि वे एंटी-रैगिंग स्क्वाड का गठन करें और उन्हें सक्रिय करें ताकि “रैगिंग गतिविधियों की निगरानी और पहचान की जा सके”, साथ ही शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के बीच एंटी-रैगिंग नीति के बारे में जागरूकता सुनिश्चित की जा सके और समय पर वार्षिक एंटी-रैगिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। इसके अलावा, एनएमसी ने चेतावनी दी, “मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध विनियम, 2021 के तहत, इन नियमों का पालन न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”

Exit mobile version