November Deadline Reminder: नवंबर का महीना खत्म होने में अब केवल चार दिन शेष हैं। इन कुछ दिनों में कई ऐसे जरूरी बैंकिंग और वित्तीय काम पूरे करने हैं, जिनकी समय-सीमा 30 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है। अगर इन कामों को समय पर पूरा नहीं किया गया, तो पेंशन रुक सकती है, बैंक खाते से लेन-देन बाधित हो सकता है और टैक्स फॉर्म भी समय पर जमा नहीं होंगे। इसलिए इन कार्यों को बिना देरी पूरी करना बेहद जरूरी है।
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य
देश के सभी पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाणपत्र देना होता है। इस साल भी 30 नवंबर आखिरी तिथि है। यदि पेंशनभोगी यह प्रमाणपत्र जमा नहीं करते हैं, तो दिसंबर से उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। बाद में यह प्रमाणपत्र जमा करने पर पेंशन प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है। पेंशनभोगी जीवन प्रमाण ऐप, डोरस्टेप बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस या अपने बैंक में बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से घर बैठे भी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
कर्मचारियों के लिए NPS से UPS में बदलने का अंतिम मौका
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में आने का अवसर 30 नवंबर 2025 तक दिया गया है। यह तिथि पहले 30 जून और फिर 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। कर्मचारियों की मांग पर इसे एक बार और बढ़ाया गया, लेकिन अब यह अंतिम मौका माना जा रहा है।
यूपीएस में पारंपरिक पेंशन व्यवस्था की तरह सुरक्षित पेंशन और बेहतर टैक्स लाभ मिलता है, इसलिए कई कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं।
PNB ग्राहकों के लिए KYC अपडेट जरूरी
पंजाब नेशनल बैंक ने उन सभी ग्राहकों को चेतावनी दी है, जिनका KYC 30 सितंबर 2025 तक अपडेट होना था। बैंक ने साफ कहा है कि 30 नवंबर 2025 तक KYC अपडेट नहीं करने वाले ग्राहकों के खाते से लेन-देन रोक दिया जाएगा। KYC अपडेट करना सरल है। ग्राहक यह काम मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, रजिस्टर्ड ईमेल, डाक, व्हाट्सऐप, एसएमएस या सीधे शाखा जाकर भी कर सकते हैं।
टैक्स से जुड़े फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि
टैक्स विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म भी इसी महीने जमा करने होते हैं। अक्टूबर 2025 के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट 30 नवंबर तक फाइल करना जरूरी है। जिन करदाताओं पर अंतरराष्ट्रीय या विशेष घरेलू वित्तीय लेन-देन की रिपोर्टिंग लागू होती है, उन्हें भी इस तिथि तक अपना आयकर रिटर्न जमा करना अनिवार्य है।
