Goa Accident : शनिवार शाम गोवा में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें रस्सी टूटने से एक युवती और पैराग्लाइडर ऑपरेटर की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पैराग्लाइडिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि कंपनी ने बिना उचित अनुमति और लाइसेंस के यह गतिविधि संचालित की थी। मृतक युवती के बारे में बताया गया है कि वह पुणे की निवासी थी।
पुलिस के मुताबिक, पैराग्लाइडर ने एक पर्यटक के साथ केरी पठार से उड़ान भरी थी और निचली ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी दौरान पैराग्लाइडर की एक रस्सी टूट गई, जिससे वे चट्टानों से टकरा गए। इस हादसे में मृतक के हाथ-पैर टूट गए और गंभीर चोटों के कारण उनकी जान चली गई। घटना के बाद तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और दोनों को गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शवों को फिलहाल मुर्दाघर में सुरक्षित रखा गया है, और पोस्टमॉर्टम रविवार को किया जाएगा।
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मांड्रेम के विधायक जीत अरोलकर ने पर्यटन विभाग को पत्र लिखकर केरी पठार पर पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने इसे एक खतरनाक क्षेत्र बताया और कहा कि केरी पंचायत ने भी इस गतिविधि पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अरोलकर ने यह भी बताया कि इस पठार पर चार पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर सक्रिय हैं।
बिना परमिशन चल रही थी पैराग्लाइडिंग
पुलिस अधीक्षक टीकम सिंह वर्मा ने कहा कि ‘हाइक ‘एन’ फ्लाई’ कंपनी के मालिक शेखर रायजादा पर मांड्रेम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति लिए अपने पैराग्लाइडर पायलट को पर्यटकों के साथ उड़ान भरने की इजाजत दी। वर्मा ने बताया कि यह जानते हुए भी कि उनकी गतिविधियां मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया।