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मोदी सरकार ने दबाया ‘ऑपरेशन क्लीन’ का बटन, 30 दिन तक जेल में रहे PM-CM और मंत्री तो 31वें दिन छिन जाएगी कुर्सी

बिल में नियम होगा कि पीएम, मुख्यमंत्री या मंत्री 5 साल से अधिक सजा वाले अपराध में 30 दिन हिरासत में रहता है तो 31वें दिन वह खुद ब खुद पद से हट जाएगा।

Vinod by Vinod
August 20, 2025
in Latest News, राष्ट्रीय
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नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति को बेदाग करने के लिए अपनी ‘नमो मिसाइल’ का बटन ऑन कर दिया है। अब दागी सफेदपोश, बाहुबली, दबंग नेताओं के लिए सियासत पर ब्रेक लगने वाला है। मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी के बाद अगर सफेदपोश जेल भेजे गए तो उनके खराब दिनों की शुरूआत हो जाएगी। 30 दिन के अंदर बेल मिल गई तो सीएम, मंत्री, सांसद और विधायकी बच जाएगी। अगर 31 दिन सलाखों के पीछे काटे तो अपने आप नेताओं से ये कुर्सी छिन जाएगा। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में जो तीन विधेयक पेश करेगी, इसमें ऐसे प्रावधान किए गए है कि जेल जाने पर अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा।

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हां केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में जो तीन विधेयक पेश करेगी, उसमें सफेदपोशों के लिए बुरी खबर है। इस विधेयक के लाने का उद्देश्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। दरअसल, मौजूदा वक्त में ऐसा किसी भी कानून में प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में नेताओं को उनके पद से हटाया जा सके। इन्हीं खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने तीन विधेयक तैयार किए हैं जो गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं पर नकेल कसेंगे।

केंद्र सरकार बुधवार को जो विधेयक पेश करेगी, उनमें संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगेदरअसल केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 (1963 का 20 ) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए इस कानून की धारा 45 में संशोधन कर ऐसी स्थिति के लिए कानूनी प्रावधान करना जरूरी है।

ये विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन कर प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री और राज्यों व दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान करने की ज़रूरत है। वहीं, नए प्रावधानों के तहत यदि कोई मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों को मंत्री शामिल हैं को पांच साल या उससे अधिक की अवधि की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए इसकी धारा 54 में संशोधन कर नया खंड (4ए) जोड़ा जाएगा। इस खंड के अनुसार, यदि कोई मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे 31 वें दिन मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा हटा दिया जाएगा। इसी क्रम में अगर मुख्यमंत्री द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो अगले दिन वह मंत्री स्वतः पद से हट जाएगा।

इसी तरह का तंत्र केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी प्रस्तावित है, जहां हिरासत में लिए गए मंत्री या प्रधानमंत्री को लगातार 30 दिनों की हिरासत के 31वें दिन हटा दिया जाएगा। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में संवैधानिक नैतिकता की रक्षा और निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता के विश्वास को बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचित नेता लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक हैं, लेकिन वर्तमान में संविधान में किसी ऐसे प्रधानमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में हो।

विवरण में ये भी कहा गया है कि ये अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण किसी भी संदेह से परे हो.गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्री संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को बाधित या अवरुद्ध कर सकते हैं। जिससे जनता द्वारा उनमें रखा गया संवैधानिक विश्वास कमजोर हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस अस्त्र की सोशल मीडिया पर जमकर प्रशंसा हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि अब कोई दूसरा अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सीएम नहीं रह पाएगा। अब कोई मंत्री जेल गया तो उसे अपने पद से रिजाइन करना पड़ेगा।

Tags: amit shahBills in Lok Sabhamodi governmentPM Narendra ModiThree Bills of Modi Government
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