Ration card update: 22 फरवरी तक करें राशन कार्ड का KYC, वरना हो सकता है ये कांड

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को 15 फरवरी, 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। यह प्रक्रिया निःशुल्क है और नजदीकी राशन दुकान या जिला आपूर्ति कार्यालय में पूरी की जा सकती है। समय पर ई-केवाईसी कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

Ration card update: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जल्द ही यह कार्य संपन्न करें, अन्यथा मार्च से आपको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है।

ई-केवाईसी की आवश्यकता क्यों है

ई-केवाईसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड धारकों को पहचानकर उन्हें सिस्टम से हटाना और वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को आपस में लिंक किया जाता है, जिससे लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होती है।

ई-केवाईसी कैसे कराएं

ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

नजदीकी राशन दुकान पर जाएं: अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।

राशन डीलर से संपर्क करें: यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो अपने राशन डीलर से सहायता प्राप्त करें।

जिला आपूर्ति कार्यालय से सहायता लें: यदि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो अपने जिले के आपूर्ति कार्यालय में संपर्क करें।

दूसरे प्रदेश में रह रहे लाभार्थी: यदि आप किसी अन्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो अपने राशन कार्ड नंबर के माध्यम से वहां की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

ई-केवाईसी न कराने के परिणाम

यदि आप 15 फरवरी, 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है, और आप मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए, समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।

मुफ्त राशन वितरण की वर्तमान स्थिति

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त राशन वितरण की योजना 25 फरवरी, 2025 तक जारी रखी है। राशन का वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक उचित मूल्य की दुकानों पर किया जा रहा है।

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राशन की मात्रा

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए: प्रति व्यक्ति 2.3 किलोग्राम गेहूं और 2.7 किलोग्राम चावल।अंत्योदय कार्डधारकों के लिए: प्रति कार्ड 17 किलोग्राम गेहूं और 18 किलोग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न)। राशन का वितरण ई-वेटिंग से जुड़ी ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। यदि किसी लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, तो उन्हें ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन प्रदान किया जाएगा।

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