Sambhal News: संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को सुबह 10 बजे होगी।
ASI को देनी होगी तीसरी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने एएसआई से तीसरी पूरक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई-पुताई की जरूरत है या नहीं। इससे पहले, मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि फिलहाल रंगाई-पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है।
साफ-सफाई की इजाजत, लेकिन पुताई पर रोक
हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, रमजान के मद्देनजर अदालत ने मस्जिद की साफ-सफाई की अनुमति दी थी, ताकि रोजेदारों को किसी तरह की परेशानी न हो।
मस्जिद कमेटी ने पहले भी मांगी थी इजाजत
मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को पत्र लिखकर एएसआई से रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी। लेकिन एएसआई ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।
हिंदू पक्ष ने जताई आपत्ति
इस मामले में हिंदू पक्ष ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मस्जिद में मरम्मत और रंगाई-पुताई से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। इसी आधार पर उन्होंने इस कार्य को रोकने की मांग की है।
रमजान से पहले पुताई की मांग की गई थी
मस्जिद कमेटी ने रमजान शुरू होने से पहले ही रंगाई-पुताई, मरम्मत और लाइटिंग की अनुमति मांगी थी। 2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने यह याचिका दायर की थी।
अब अगली सुनवाई में होगा फैसला
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की है। इस दिन हाईकोर्ट यह तय करेगा कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।