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Supreme court का सख़्त रुख, किस ओलंपिक विजेता की जमानत हुई रद्द कब तक सरेंडर करने का दिया आदेश

Supreme Court Cancels Bail of Sushil Kumar:ओलंपिक पदक विजेता और मशहूर पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी है और एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार को जमानत दी थी, जिसे सागर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या है मामला

यह मामला मई 2021 का है, जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की बेरहमी से पिटाई की गई थी। आरोप है कि सुशील कुमार और उनके साथियों ने डंडों से सागर को इतना पीटा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई।

सागर के पिता अशोक धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जमानत मिलने के बाद से सुशील कुमार गवाहों और उनके परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी गवाहों को धमकाया गया था और अब परिवार पर दबाव बढ़ाया जा रहा है।

पिता की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता और याचिकाकर्ता के आरोपों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत देने का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी को एक हफ्ते में खुद पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा।

हत्या की रात की कहानी

5 मई 2021 की रात को छत्रसाल स्टेडियम में हुई इस वारदात ने पूरे देश को हिला दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के बाद सागर धनखड़ पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया था। गंभीर चोटों की वजह से सागर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

अब आगे की क्या होगी कानूनी कार्रवाई

जमानत रद्द होने के बाद सुशील कुमार के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब उन्हें फिर से पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत का सामना करना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि यह फैसला पीड़ित परिवार की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को सही दिशा देने के लिए अहम है।

देश में प्रतिक्रिया

यह मामला सिर्फ खेल जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक समय भारत के स्टार खिलाड़ी रहे सुशील कुमार का नाम हत्या जैसे गंभीर मामले में आने से लोगों को गहरा सदमा लगा था। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।

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